Monday, October 3, 2011

आइएएस के खिलाफ सुनवाई पर रोक

 सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कैडर के आइएएस प्रदीप शर्मा के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी है। शर्मा ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर राज्य पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज नए मामले में सीबीआइ जांच की मांग की है। हालांकि, न्यायमूर्ति आफताब आलम और रंजन प्रकाश देसाई की पीठ ने सुनवाई पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन पीठ ने राज्य के वकील हेमंतिका वाही के हलफनामे को रिकॉर्ड किया कि अगले आदेश तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। शर्मा ने भुज की एक अदालत में अपने खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। उन्होंने दलील दी थी कि इसे चुनौती देने वाली उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। गुजराज हाईकोर्ट ने शर्मा की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वाही ने शीर्ष अदालत से कार्यवाही पर रोक नहीं लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं और अदालत को अब आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करनी है। लेकिन पीठ इस दलील से सहमत नहीं हुई और आदेश देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वकील ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शर्मा की सीबीआइ जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई की संभावना है। इसके बाद पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक शर्मा पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसके पहले कोर्ट ने शर्मा की दो याचिकाओं पर मोदी को नोटिस जारी किया था। शर्मा ने अपनी याचिकाओं में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर फर्जी आपराधिक मामले दर्ज किए गए।

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